रेरा में 30 अप्रैल तक केवल अंतिम तर्क के प्रकरणों में प्रत्यक्ष सुनवाई
 
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 म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा नोवल कोरोना वायरस के सक्रंमण से बचाव के लिये प्राधिकरण में 30 अप्रैल  तक केवल उन्हीं प्रकरणों में पक्षकार अथवा उनके अधिवक्ताओं की उपस्थिति प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए अपेक्षित होगी, जो अंतिम तर्क के लिए निर्धारित हैं। शेष प्रकरणों की सुनवाई ऑनलाईन होगी।


    अभी अंतिम तर्क के लिये नियत नहीं हुए प्रकरणों में ऑनलाइन पेशी होगी। इसमें उत्तर-प्रतिउत्तर केवल ऑनलाइन ही पूर्व निर्धारित पेशी दिनांक तक प्राधिकरण को ईमेल secretary.rera@mp.gov.in पर भेजना होगा। पक्षकार की भौतिक उपस्थिति नहीं होगी। प्राधिकरण द्वारा इन प्रकरणों में प्राप्त उत्तर तथा प्रति उत्तर के आधार पर आगामी पेशी की सूचना, ईमेल के माध्यम से पक्षकारों को अलग से दी जायेगी। मात्र अंतिम तर्क के लिए प्रत्यक्ष सुनवाई निर्धारित होगी। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी।