कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य,जन सुरक्षा, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक कृषि उपज मंडी ,रेस्टोरेंट्स, पब,बार,अहाता, और ऐसे सभी खाने की जगह जहां पर लोगों के इकट्ठे होने की संभावना होती हैं, को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वायरस संक्रमण को देखते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के सभी व्यवसायिक संस्थान जिनमे लोगों के एकत्रित होने की और संक्रमण फैलने की संभावना होती है ।जैसे की बार, रेस्टोरेंट रोड साइड ढावे, भोजनालय, और इसी प्रकार के अन्य केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। |
रेस्टोरेंट्स, बार, कृषि उपज मंडी ,ढाबा,शराबआहाते, पब आगामी आदेश तक बंद रहेंगे
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